मुंबई, 9 नवंबर: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवम्बर 2024 को मतदान होगा। इस बार चुनाव आयोग ने मतदान के लिए सिर्फ मतदाता पहचान पत्र नहीं, बल्कि 12 प्रकार के और पहचान पत्र भी स्वीकार किए हैं। अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो इन 12 में से कोई भी एक पहचान पत्र दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं।
यह पहचान पत्रों की सूची में आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, और अन्य सरकारी दस्तावेज शामिल हैं। अगर किसी मतदाता ने पते में बदलाव किया है, तो पुराने पहचान पत्र को भी स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते उनका नाम सही पते पर मतदाता सूची में हो।
मतदाताओं को चुनाव से पांच दिन पहले मतदान केंद्र की जानकारी और मतदान का समय बताने वाली चिट्ठियां दी जाएंगी। मतदान केंद्र पर पहचान पत्र और सूचना चिट्ठी लेकर जाएं।